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कोरोना न्यूज़: नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रहे ओवरलोड वाहनों से चरमराई यातायात व्यवस्था

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December 21, 2017

रामदेवरा की सीमा से होकर गुजरने वाले नेशनल हाइवे-15 की सड़क पर खुलेआम ओवरलोड वाहन धमाचौकड़ी मचा रहे हैं. 40 टन की क्षमता वाली सड़क पर 80 टन का बोझ ढोने से सड़कें चरमरा गई हैं. भारी भरकम वाहनों के निकलने से सड़कों का दम निकलता जा रहा है. इन बेलगाम भागते माल से भरे ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने वाले जिम्मेदार अफसर महज कागजी खानापूर्ति करते नजर आते हैं.

सर्वोच्च न्यायालय के ओवरलोडिंग रोकने के सख्त दिशानिर्देशों के बावजूद भी मालवाहक तय क्षमता से दोगुना माल ढो रहे हैं. इससे “प्रिवेंशन ऑफ डेमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट 1984” का सारे देश में सरासर उल्लंघन हो रहा है.

वाहनों की ओवर लोडिंग से सरकार को राजस्व की क्षति तो होती है साथ ही सड़कें भी अपनी आधी उम्र नहीं काट पातीं. दूसरी ओर ओवरलोड वाहनों के दौड़ने से आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो रहीं हैं. मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-113 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र में दर्ज भार क्षमता से अधिक भार भरा जाना अपराध माना गया है.


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