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कोरोना न्यूज़: सलमान पर अवैध हथियार केस में गुमराह करने का आरोप, साबित हुआ तो 7 Yr. सजा

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December 7, 2017

अवैध हथियार मामले में सरकार ने अभिनेता सलमान खान पर कोर्ट को गुमराह करने व झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगाते हुए सीआरपीसी की धारा 340 के तहत जोधपुर जिला व सेशन न्यायालय (ग्रामीण) में एक प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रार्थना पत्र पर 10 जनवरी को सुनवाई होगी।


- सलमान खान ने मामले की ट्रायल के दौरान शपथ पत्र पेश किया था, कि उसके हथियार का लाइसेंस गुम हो गया है, जबकि इसी दौरान हथियार का लाइसेंस मुंबई में नवीनीकरण के लिए पेश किया गया था।

- ऐसे में अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था और आरोप लगाया कि सलमान ने झूठा शपथ पत्र पेश करते हुए कोर्ट को गुमराह किया है। इस प्रार्थना पत्र पर फैसला नहीं हो पाया था। - इस बीच अवैध हथियार मामले में फैसला सलमान के पक्ष में हो गया। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने डीजे कोर्ट में अपील की है जो अपील विचाराधीन है।

- इस बीच लोक अभियोजक पोकरराम विश्नोई ने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यदि इस मामले में सलमान पर आरोप साबित हो जाता है तो सात साल कारावास तक की सजा हो सकती है।


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