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December 5, 2017
राजस्थान हाईकोर्ट ने फलोदी पंचायत समिति के खींचन ग्राम पंचायत में पचास लाख रुपए के घोटाले को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं का निस्तारण कर दिया.
जस्टिस संदीप मेहता ने खींचन ग्राम पंचायत में विकास अधिकारी, सहायक अभियंता, सहायक लेखाधिकारी व सरपंच के द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं को निस्तारित करते हुए ख़ारिज कर दिया.
आरटीआई कार्यकर्ता धनगिरी गोस्वामी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी के समक्ष परिवाद पेश कर आरोपियों के विरुद्ध सरकारी रिकार्ड में हेरा-फेरी कर पचास लाख रुपए के नरेगा टेंडर घोटाले का आरोप लगाया जिस पर पुलिस थाना फलोदी ने आरोपियों के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया.
मामले के आरोपी सुमन माथुर व रमेश चन्द्र माथुर ने राजस्थान हाईकोर्ट में फ़ौजदारी विविध याचिकाएं प्रस्तुत की थी. साथ ही मामले के परिवादी ने भी निष्पक्ष अनुसंधान के लिए अलग से याचिका हाईकोर्ट में पेश की.हाईकोर्ट ने तीनो याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने के आदेश भी पूर्व में दिए थे. जिसकी सोमवार को तीनों याचिकाओं पर जस्टिस मेहता की अदालत में दौराने सुनवाई हुई.
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